बच्ची को अगवा कर फिरौती मांगने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

भोपाल, 21 दिसम्बर। विशेष न्यायालय पॉक्सो एवं 14वे अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ती पाण्डेय की अदालत ने पांच साल की बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी राहुल मेहरा को धारा 364ए भादंवि में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्ता, श्रीमती सरला कहार ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बैरागढ में अभियोक्त्री की मां ने 15 नवंबर 2021 को रिपोर्ट लिखाई कि मेरा मकान बैरागढ भोपाल में है, उसकी छोटी बहिन दीपा की लडकी जिसकी उम्र 5.5 वर्ष की है, दोपहर करीब 4:34 बजे उसे कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया। अपहरण की सूचना पर गुम इंसान क्र.51/2021 दर्ज किया गया। विवचेना दौरान घर में लगे केमरों की फुटेज देखी तो चार लोग एक पलंग पर बैठे दिखे। तब घर में काम करने वाली बाई सुशीला से पूछा तो उसने बताया कि कुर्सी पर मेरा लडका राहुल मेहरा बैठा है, पलंग पर मेरा भाई सुरेश मेहरा तथा मेरी भाभी गुलाब बाई जमुनिया में रहने वाली बैठे हैं। सुशीला बाई का लडका राहुल मेहरा अभियोक्त्री को अपने साथ कार में बिठाता हुआ दिखा। विवचेना के दौरान यह पाया गया कि आरोपी राहुल मेहरा ने अभियोक्त्री को छोडने के लिए 50 हजार रुपए की फिरोती की मांग की थी तथा उसने एक बैंक खाता का नंबर दिया था, जिसमें अभियोक्त्री के परिजन ने 10 हजार रुपए डाल दिए थे और शेष पैसों की मांग कर रहे थे। आरोपी जिस ट्रवल की गाडी से अभियोक्त्री को घुमा रहा था उस ड्राईवर को डीआईजे बंगले के पास एटीएम से 2500 रुपए निकाल कर दिए थे। इसके बाद वहां से अल्पना टॅाकीज तरफ आए तो पुलिस वाले दिखे, तो गाडी को साईड में खडा कर दिया था, तभी पुलिस आ गई और बच्ची को दस्तयाब किया। ड्राईवर, अभियोक्त्री की मां के बैंक स्टेटमेंट एवं बैंक अधिकारियों के कथन तथा आरोपी के खाते में अभियोक्त्री की मां द्वारा डाले गए पैसे की जमा तथा निकासी का स्टेटमेंट, अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी राहुल मेहरा को धारा 364ए भादंवि में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।