समय सीमा में करें संपत्ति विरूपण की कार्रवाई : कलेक्टर

भिण्ड, 08 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही शासकीय संपत्ति पर दीवार लेखन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, पेंटिंग आदि हटाने की कार्रवाई 24 घण्टे के भीतर की जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार की कार्रवाई 48 घण्टे के भीतर और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत किसी भी निजी संपत्ति पर ऐसी ही कार्रवाई 72 घण्टे के भीतर अनिवार्य रूप से कर ली जाए।

प्रदेश सरकार द्वारा नि:शक्तजनों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना संचालित

भिण्ड। मप्र शासन द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में प्रोत्साहन के लिए योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए 20 हजार रुपए, मुख्य परीक्षा दिलाने के लिए 30 हजार रुपए और अंतिम चयन होने पर राज्य शासन द्वारा 20 हजार रुपए दिए जाते हैं। योजना का लाभ उन्हीं नि:शक्तजनों को दिया जाता है, जो मप्र के मूल निवासी हैं। सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षा परिणाम तक सहायता राशि दी जाती है। उन्हीं आवेदनों को सहायता दी जाती है जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तता रखता हो मेडीकल बोर्ड का प्रमाण पत्र मान्य होगा।