बोतल मारकर घायल करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

रायसेन, 26 सितम्बर। जेएमएफसी बरेली, जिला रायसेन जय कुमार जैन के न्यायालय ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर कांच की बोतल मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी राहुल पुत्र इंदर सिंह राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी शक्ति नगर बरेली को साक्ष्य के आधार पर दो वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 अप्रैल 2022 को शाम करीब छह बजे वह ट्रेक्टर का सामान लेने आशसर शोरूम बरेली आया था, वह शोरूम के पास ही खड़े थे तभी आरोपी राहुल राजपूत आया और बोला कि शराब पीने के लिए 200 रुपए दो, फरियादी कहा मेरे पास रुपए नहीं हैं, तो राहुल गालियां देने लगा, फरियादी गाली देने से मना किया तो वहीं पर पास में पडी कांच की बोतल उठाकर सिर में मार दी जिससे खून निकलने लगा। राहुल राजपूत जाते समय बोल रहा था कि थाने रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.163/2021धारा 294, 323, 327, 506 भादंवि कायम कर विवेचना में लिया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी राहुल राजपूत को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 327 भादंवि में दो वर्ष के सश्रम करावास व पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।