भिण्ड, 28 जुलाई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नौ सितंबर को जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील गोहद, लहार, मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उक्त नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम विधि, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, निगोशिएबल एक्ट के अंतर्गत चेक अनादरण प्रकरण, कुटुंब न्यायालय के विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों के अतिरिक्त बैंक ऋण वसूली एवं नगर पालिका के जल कर संपत्ति कर तथा विद्युत अधिनियम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का उभय पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर निराकरण किया जाएगा।