न्याय दिवस पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

भिण्ड, 18 जुलाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेश एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में शहर के एक निजी विद्यालय में नालसा द्वारा संचालित योजना एवं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर बच्चों के मूल अधिकारों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में उपस्थित जेएमएफसी भिण्ड नेहा उपाध्याय ने नालसा द्वारा संचालित योजनाओं के बारें में एवं बच्चों के मूल अधिकारों एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे देश की सर्वोच्च संपत्ति हैं। वे संभावित मानव संसाधन हैं एवं छह से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। उन्होंने बच्चों को गुड टच एवं बेड टच के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया एवं उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होने पर तुरंत अपने अध्यापक एवं अपने परिवारजन को उसके बारे में अवगत कराने की समझाइश दी। इसके साथ ही सभी बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन नं.1098 के संबंध में भी जानकारी दी। नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं। जिसका लाभ वे स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर या पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य अरुण कुमार शर्मा एवं स्कूल का स्टाफ, बच्चे तथा पीएलव्ही बृजेन्द्र कुमार एवं सुमित यादव मौजूद रहे।