उप निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शस्त्र लाईसेंस 20 जून तक निलंबित

भिण्ड, 09 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने उप निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकार के शस्त्र तत्काल प्रभाव से 20 जून तक निलंबित कर दिए हैं।
जारी आदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2023 (पूर्वाद्ध) के चुनाव की घोषणा जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भिण्ड जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क आमसभाएं इत्यादि गतिविधियों तेजी से प्रारंभ कर दी हैं, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं। चूंकि भिण्ड जिला कानून और व्यवस्था की दृष्टि से अति संवेदनशील जिला होने के कारण जन समूह के एक स्थान पर जमा होने, जुलूस निकालने, राजनैतिक दलों/ व्यक्तियों द्वारा जन समूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र लेकर चलने से कानून व्यवस्था मंग होने की आशंका भी है। भिण्ड जिले में पूर्व में हुए निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं तथा मतदान दलों को आतंकित करने तथा मतदान केन्द्रों पर हिंसाजनित कार्रवाई करने से कानून व्यवस्था भंग होने से संबंधित घटनाएं घटित हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में लाईसेंसी शस्त्रों का दुरुपयोग संभाव्य है, क्योंकि भिण्ड जिले में काफी अधिक संख्या में लाईसेंसी शस्त्रधारी हैं। ऐसे में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए लाईसेंसों पर दर्ज शस्त्रों का नियमन अत्यावश्यक है।
उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय बॉम्बे के आदेश के पालन कम अनुसार आयुध अधिनियम की धारा 17(3)ख में निहित प्रावधानों को प्रयोग में लाते हुए भिण्ड जिले की ग्राम पंचायत नौधा के भीतर समस्त लाईसेंसी शस्त्र धारकों के निर्धारित फार्म (3) और (5) में जारी सभी प्रकार के शस्त्र तत्काल प्रभाव से 20 जून तक निलंबित किए जाते हैं। सभी लाईसेंसी शस्त्रधारियों को आदेशित किया जाता है कि वह अपना शस्त्र संबंधित थानों में अनिवार्य रूप से जमा करें। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयुध अधिनियम, भारतीय दण्ड सहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भी दण्डात्मक कार्रवाई पृथक से प्रचलित की जाएगी। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अधिक संख्या होने तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना देकर सुनवाई का अवसर देने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
परंतु यह आदेश निम्न पर प्रभावशील नहीं होगा- न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, यह आदेश तत्काल प्रभाव से भिण्ड जिले की ग्राम पंचायत नौधा के परिक्षेत्र अंतर्गत लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश भिण्ड जिले की ग्राम पंचायत नौधा में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक रूप से व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है।