न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
भिण्ड, 01 मार्च। षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जिला भिण्ड के न्यायालय ने थाना नयागांव के प्रकरण क्र.140/2020 एसटी में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी राघवेन्द्र पुत्र गब्बर सिंह बघेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गुलालपुरा को धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 2500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 3/4(2) पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 2500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है व अन्य आरोपी विजय बघेल पुत्र गब्बर सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम गुलालपुरा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविंद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती कल्पना गुप्ता ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 18 मार्च 2020 को अभियोक्त्री बिना बताए घर से कहीं चली गई थी, जिसे आस-पास, गांव एवं रिश्तेदारी में तलाश किए जाने पर भी अभियोक्त्री नहीं मिली, तब अभियोक्त्री के चाचा ने उसकी गुमशुदगी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नयागांव जिला भिण्ड में लेख कराई, जो अपराध क्र.33/2020 अंतर्गत धारा 363 भादंसं के अधीन पंजीबद्ध की गई एवं उक्त दिनांक को ही अभियोक्त्री के गुम होने की सूचना गुम इंसान सूचना क्र.2/2020 पर पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियोगी, अभियोक्त्री की बहन, अभियोक्त्री के माता-पिता के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए, जिसमें साक्षीगण ने अभियुक्त राघवेन्द्र द्वारा अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर लेकर जाने का संदेह प्रकट किया। 15 अप्रैल 2020 को अभियोक्त्री को टिक्सी मन्दिर के पास इटावा उप्र से दस्तयाब किया गया और विवेचना के दौरान उसके कथन लेखबद्ध किए गए। अभियोक्त्री का जिला चिकित्सालय भिण्ड में चिकित्सा परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि अभियोक्त्री के साथ पढऩे वाले अभियुक्त राघवेन्द्र अभियोक्त्री से प्रेम-प्रसंग के कारण विवाह करने के आशय से 18 मार्च 2020 को मोटर साइकिल से इटावा लेकर गया और वहां मन्दिर में अभियोक्त्री के साथ विवाह संपन्न किया। विवाह के उपरांत अभियोक्त्री एवं अभियुक्त राघवेन्द्र व उसके भाई सह-अभियुक्त विजय के घर पर रहने लगे, जहां पर उसके एवं राघवेन्द्र के मध्य पति-पत्नी के संबंध स्थापित हुए। 18 मार्च 2020 को अभियुक्त राघवेन्द्र अपने घर वापस आ गया। अभियोक्त्री को अपने परिवार की याद आने पर वह जिला इटावा में टिक्सी मन्दिर के पास घर वापस आने के लिए खड़ी थी, तभी पुलिस ने उसे दस्तयाब कर लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र आरोपीगण राघवेन्द्र एवं विजय के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतत किया गया। जहां षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जिला भिण्ड द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्तत राघवेन्द्र पुत्र गब्बर सिंह बघेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गुलालपुरा को धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 2500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 3/4(2) पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 2500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया।