एक मार्च से आयोजित होंगी बोर्ड की हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल परीक्षाएं
भिण्ड, 17 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारदार हथियार साथ लेकर प्रवेश करेगा और न ही सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की ओर आने वाले मार्ग को किसी भी प्रकार अवरुद्ध नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र को 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही प्रतिबंधित मोबाइल आदि इलेक्ट्रोनिक उपकरण लेकर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा समयावधि के दौरान कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर नकल सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में धारा 188 भादंसं तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर एक मार्च 2023 से प्रभावशील होकर अंतिम दिवस परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।