पेट्रोल पंप पर डकैती डालने वाले पांच आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

विदिशा/लटेरी, 15 नवम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील लटेरी, जिला विदिशा रईस खान के न्यायालय ने आनंदपुर स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने वाले आरोपीगण लेखराज लोधी, चन्द्रप्रकाश लोधी, हेमराज, अमरत सोधिया, फूलसिंह मीना को धारा 397, सहपठित धारा 34 भादंवि में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी लटेरी हरिराम कुशवाह ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी रमाशंकर उर्फ रामू रघुवंशी ने 29 जून 2017 की रात्रि में उसके आनंदपुर स्थित पेट्रोल पंप पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बंदूक/ कट्टों जैसे खतरनाक आयुध से लेस होकर पेट्रोल पंप पर कार्यरत मनोज एवं हरिओम के साथ मारपीट कर पेट्रोल एवं डीजल बिक्री की राशि दो लाख 76 हजार रुपए की डकैती की थी, जो मामला लटेरी अपर सत्र न्यायाधीश रईस खान के न्यायालय में विचाराधीन था। मामले में पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य साक्षियों द्वारा अभियोजन पक्ष को समर्थन कर कथन नहीं किए गए थे, परंतु न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए सभी अभियुक्तों को संयुक्त होकर डकैती डालने के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया है।