रायसेन, 15 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण रासबिहारी पुत्र रामलाल मीना उम्र 28 वर्ष, गुड्डा उर्फ रघुवीर पुत्र मदनलाल मीना उम्र 36 वर्ष निवासी बनखेड़ी, थाना उदयपुरा, जिला रायसेन को धारा 325, सहपठित धारा 34(दो शीर्ष) भादंसं में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उदयपुरा राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आहत अशोक मीणा ने आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना दी कि उसका भतीजा विक्रम मीणा रायसेन में पीजीडीसीए का कोर्स करता है, जिसका माह-दो माह में आना जाना होता है। 13 फरवरी 2016 को छट पूजी थी जिसमें विक्रम आया था, शाम करीब 5:30 बजे विक्रम अपने साथियों के साथ बनखेड़ी कब्रिस्तान के पार मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, उसी दौरान गुड्डा मीना ने क्रिकेट खेलने की बात पर से विक्रम का विवाद होने पर गुड्डा व रासबिहारी ने उसे गालियां दीं, जिस पर से विक्रम द्वारा मना करने पर अधिक उत्तेजित होकर विक्रम को बेट से गुड्डा ने हाथ-पैरों में मारा व बीच-बचाव करने पहुंचा तो गुड्डा और रासबिहारी ने स्टम्प से उसके मुंह में मारा जिससे उसे होंठ, दांतों पर चोट आई। तब देवेन्द्र, राजा आ गए जिन्होंने उन्हें बचाया। तब गुड्डा और रासबिहारी ने धमकी दी कि दोबारा मिलना तब तुम्हें देखेंगे। फरियादी की उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई एवं विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया व साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए व विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया है।