खाद्यान्न सामग्री खुर्द-बुर्द करने वाले विक्रेता की संपत्ति से बसूल की जाएगी राशि

खाद्यान्न सामग्री वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर ने किया नोटिस जारी

भिण्ड, 07 नवम्बर। कलेक्टर के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान वितरण में अनियमितता करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शा. उचित मल्य दुकान चंदोखर (0104015) के विक्रेता अवधेश तोमर द्वारा खाद्यान सामग्री के खुर्द-बुर्द किए जाने के आरोप में अनुविभागीय अधिकारी गोहद शुभम शर्मा द्वारा 250.70 क्विंटल गेहूं, 59.57 क्विंटल चावल, 18 किलो शक्कर, 2.42 क्विंटल नमक के इकोनोमिकल कोस्ट की दर से कुल राशि सात लाख 50 हजार 928 रुपए विक्रेता अवधेश तोमर की चल अचल संपत्ति से बसूल किए जानेे हेतु तहसीलदार गोहद को आदेशित किया है।
इसी प्रकार कलेक्टर डॉ. सतीष कुमार एस को शिकायत प्राप्त हुई थी इन्द्रा महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था आलमपुर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड क्र.0117009 एवं अटैच दुकान कोड क्र.0117002 के विक्रेता द्वारा वितरण में अनियमितताएं की जा रही हैं। इसी क्रम में जिला स्तर से जांच दल भेजकर दुकान की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि विक्रेता द्वारा माह सितंबर 2022 में पात्र परिवारों को नियमित एवं नि:शुल्क योजना को खाद्यान पूर्ण मात्रा में प्रदाय नहीं किया गया, भौतिक सत्यापन में भी दुकान में संग्रहित खाद्यान सामग्री में अंतर पाया गया। इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी लहार द्वारा संबंधित प्रबंधक/ विक्रेता को नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण में आगामी कार्रवाई की जा रही है। जांच दल में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आरबीएस तोमर, अजय अस्थाना, सौरभ जैन डीपीएमयूएवं लिंकवेल सेवा प्रदाता कंपनी के तकनीकी सहायक आदित्य तोमर शामिल रहे।