जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोडऩे, हटाने तथा प्रविष्टि में संशोधन का कार्य कल से होगा शुरू
भिण्ड, 07 नवम्बर। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण फुलपगारे की अध्यक्षता में मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं स्थापना की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई। इस दौरान इलेक्शन सुपर वाइजर मनोज जैन सहित अन्य अधिकारी, विभिन्न दलों के सदस्य उपस्थित रहे।
फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक जनवरी 2023 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए नौ नवंबर से प्रारंभ होगा, उसी दिन फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशन पश्चात दावे-आपत्ति आठ दिसंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। इस दौरान 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोडऩे, हटाने तथा प्रविष्टि में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण फुलपगारे ने निर्देश दिए हैं कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार समय सीमा में किया जाए। उन्होंने नागरिकों से कहा है कि वे मतदाता सूची का अवलोकन करें। नाम नहीं होने पर अपना नाम जुड़वाए। संशोधन होने पर संशोधन कराएं। मृत अथवा अन्यत्र चले गए मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ कार्यालयीन समय में में उपस्थित रहेंगे। 12, 13, 19 एवं 20 नवंबर को प्रत्येक मतदान केन्द्र के क्षेत्र में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिसमें बीएलओ द्वारा नामावली के वाचन के साथ-साथ डोर-टू-डोर भ्रमण भी किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण, दावे, आपत्तियों की प्राप्ति, निराकरण एवं अंतिम प्रकाशन की अवधि में नामावली से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर नामावली की शुद्धता की जांच की जाएगी एवं मतदान केन्द्रों का भ्रमण भी किया जाएगा। मतदाता आयोग के टोल फ्री नं.1950 पर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 26 दिसंबर को होगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2023 को किया जाएगा।