मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

विदिशा, 28 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिशा श्री राकेश सनोढिया के न्यायालय ने आरोपी फिरोज खान निवासी भोपाल को मारपीट एवं गाली गलौच करने एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर धारा 332 भादंवि में दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी विदिशा श्रीमती ज्योति गोयल ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी 14 अगस्त 2015 को करीब दो बजे बंदी फिरोज खान व अन्य को सत्र न्यायाधीश श्री संजय पाण्डे के यहां पेश करने के लिए प्रधान आरक्षक लालचंद व आरक्षक कुलदीप के साथ हथकड़ी लगाकर ले गए थे। न्यायालय परिसर के अंदर बंदी फिरोज खान के माता-पिता मिले, जो फिरोज से मिलने के लिए उसके पास आने लगे, तब उसने उनको पास आने से मना किया तो बंदी फिरोज खान आवेश में आ गया और बोला कि उसके मां-बाप को धक्का कैसे दिया और उसके साथ झूमा झटकी करने लगा और गालियां देकर स्टाफ के साथ झूमा झटकी करने लगा। उसके साथी कुलदीप को एक लात पेट में मार दी। इतने में उनके इंचार्ज उपनिरीक्षक महेश गंधर्व व आरक्षक भंवर सिंह व वीरेन्द्र एवं प्रधान आरक्षक देवेन्द्र भी आ गए और बीच बचाव करने लगे, उसी दौरान फिरोज खान ने किसी चीज से अपने बांए सीने पर मार दिया, जिससे चिराटा आकर हल्का खून आने लगा और हाथ में लगी हथकड़ी से अपने सिर में मारने लगा और बोला अभी अपना सिर फोड़कर उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ केस लगवाता है। आरोपी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाकर गालियां देकर तथा आरक्षक कुलदीप के पेट पर लात मारी, जिससे उसे मूंदी चोट आई है। फरियादी की उक्त लिखित रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाईन विदिशा पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.65/2015 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप के विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।