नाबालिगा को अगवा करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर छह हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

विदिशा, 19 अगस्त। तृतीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला विदिशा श्री जसवंत सिंह यादव के न्यायालय ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर अगवा करने वाले आरोपी राहुल चैरसिया अंतर्गत थाना विदिशा देहात को धारा 363 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 376(1) भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक विदिशा श्रीमती प्रतिभा गौतम ने की एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया ने समय-समय पर सहयोग प्रदान किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने 26 सितंबर 2020 को थाना विदिशा देहात में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके दो लड़के व दो लड़कियां है। 25 सितंबर को सुबह 10 बजे उसकी छोटी बेटी (अभियोक्त्री) उम्र 17 साल 6 माह घर से स्कूल जाने का कहकर गई थी, जो 26 सितंबर तक घर नहीं आई। आस-पास व रिश्तेदारों में तलाश किया किन्तु वह नहीं मिली। फरियादी को संदेह है कि उसकी छोटी लड़की को आरोपी बहला-फुसला कर भगाकर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।