शाजापुर, 15 मार्च। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपीगण चंदर सिंह पुत्र ईश्वर सिंह मेवाड़ा उम्र 68 साल, लक्ष्मण सिंह पुत्र चंदर सिंह मेवाड़ा उम्र 28 साल, पार्वतीबाई पत्नी चंदर सिंह मेवाड़ा उम्र 60 साल निवासीगण भैसायानागिन, जिला शाजापुर को धारा 323 भादंवि दो शीर्ष में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे एवं एडीपीओ कमल सिंह गोयल ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ सचिन रायकवार ने अतिरिक्त डीपीओ संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार बताया कि सात जनवरी 2018 को सुबह आठ बजे के लगभग फरियादी ठाकुर प्रसाद तथा उसका लड़का पंकज अपने खेत पर थे। वह दोनों अपनी डोरी निकाल रहे थे तभी लक्ष्मण मेवाड़ा आया और बोला कि डोरी क्यों निकाल रहे हो, उन्होनें बोला कि हम हमारी डोरी निकाल रहे हैं। इसी बात पर लक्ष्मण ने पंकज को लकड़ी की मारी, जिससे उसे चोटें आईं। उसके बाद चंदर सिंह व उसकी पत्नी पार्वती बाई दोनों आ गए, दोनों ने उनके साथ लकड़ी से तथा लक्ष्मण ने थप्पड़-मुक्कों से मारपीट की और जाते-जाते बोले कि आज तो बच गए आइंदा डोरी का बोला तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपेार्ट पर से थाना कालापीपल पर आरोपीगण के विरुद्ध असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन के तर्कों एवं अभियोजन साक्ष्य से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध किया है।