सागर, 15 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर सुश्री आरती आर्य के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी हजारी पुत्र दलू आदिवासी को धारा 325 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादंवि में छह माह के कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना में इस आशय कि रिपोर्ट लेख कराई कि 13 अगस्त 2011 को करीब 12 बजे वह अपने घर पर खड़ा था, तभी अभियुक्त आया और बोला जिस शासकीय जमीन का पट्टा तुम्हें मिला है वह जमीन मेरी है, इसी बात पर से अभियुक्त गालियां देने लगा, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने लाठी मारी, जो फरियादी के हाथ में लगी। फरियादी को बचाने उसकी पत्नी आई तो आरोपी ने उसके साथ भी लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हजारी आदिवासी धारा 325 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादंवि में छह माह कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।