नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

शाजापुर, 09 मार्च। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी गोविन्द पुत्र अनोप सिंह मीणा निवासी रंथभंवर, थाना बेरछा, जिला शाजापुर को धारा 363 भादंवि में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 24 जून 2020 को दोपहर 12:38 बजे पीडि़त बालिका के पिता ने थाना बैरछा में बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। बालिका 23 जून 2020 की रात 11:30 बजे घर से बिना बताए चली गई थी। पिता ने शंका के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना बेरछा में रिपोर्ट लिखाई थी। 25 जून 2020 को पीडि़ता को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया गया था। आरोपी पीडि़ता का अपहरण कर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। थाना बैरछा पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से पैरवी डीपीओ शाजापुर देवेन्द्र कुमार मीना एवं विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।