सागर, 09 मार्च। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्री एसबी साहू के न्यायालय ने हत्या करने वाले आरोपीगण पिंटू ठाकुर उर्फ आकाश पुत्र मूलचंद उम्र 27 वर्ष, बिट्ट उर्फ सौरभ सैनी पुत्र देवीप्रसाद सैनी उम्र 21 वर्ष तथा नितिन पुत्र सत्यनारायण दुबे उम्र 23 वर्ष, निवासीगण गोपालगंज को दोषी पाते हुए धारा 302/149 भादंवि में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड एवं 324/149 में एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) सागर अनिल कुमार कटारे ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी सागर सौरभ डिम्हा ने बताया कि मृतक संतराम ठाकुर के भाई पंकज ठाकुर ने थाना गोपालगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि चार जनवरी 2019 को रात्रि 11 बजे वह अपने दोस्त के साथ एमएलबी स्कूल के बाहर पंचमुखी बजरंगबली मन्दिर के पास खड़े आपस में बातें कर रहे थे, कि उसी समय झगड़े की आवाज सुनकर अपने दोस्त के साथ बिट्ट सैनी के घर के सामने पहुंचकर देखा तो संतराम को नितिन दुबे ने पुरानी बुराई पर से कांच की बोतल सिर पर मार दी और पिंटू ठाकुर ने एक छुरा निकालकर संतराम की छाती पर मार दिया। संतराम के सिर से खून बहने लगा तथा पास में खड़े अभि नगाईच ने बीच बचाव किया तो नितिन दुबे ने छुरा निकाल कर अभि के बांए गाल पर छुरा मार दिया, जो कट कर खून निकलने लगा। बिट्ट सैनी व नितिन दुबे ने अपने अपने छुरे से जान से मारने की नीयत से संतराम को गर्दन में बांए तरफ व पीछे, सीना व पीठ एवं बांए कान में छुरा से लगातार वार किए। पंकज व उसका दोस्त चिल्लाते हुए बचाने दौड़े तो उसके बाद दोनों भाग गए। पंकज अपने दोस्त के साथ अपने भाई को अपनी मोटर साइकिल से तिली अस्पताल इलाज कराने ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। उक्त आवेदन के आधार पर से आरोपी के विरुद्ध थाना गोपालगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में उभय पक्ष को सुना गया। प्रकरण में अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान 19 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए। जिस पर से न्यायालय ने तीन आरोपीगण पिंटू ठाकुर उर्फ आकाश, बिट्ट उर्फ सौरभ सैनी तथा नितिन दुबे को दोषी पाते हुए धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना एवं 324/149 में एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।