जिला चिकित्सालय भिण्ड में कर्मचारियों का किया जा रहा है शोषण : वाल्मीकि

भिण्ड, 20 जनवरी। लक्ष्य सिक्योरिटी एण्ड फेसिलिटी सर्विस द्वारा जिला चिकित्सालय भिण्ड में पदस्थ आउटसोर्स सपोर्टिंग स्टाफ का शोषण किया जा रहा है। उनको शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी दर से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। यह बात राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन तथा ह्यूमन राइट्स एण्ड लेवर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गुड्डू संजय वाल्मीकि ने जिला चिकित्सालय भिण्ड के सिविल सर्जन डॉ. अनिल गोयल को दिए ज्ञापन में कही।
राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वाल्मीकि ने बताया कि जिला चिकित्सालय भिण्ड में सपोर्टिंग स्टाफ का टेंडर लक्ष्य सिक्योरिटी एण्ड फेसिलिटी सर्विस आउटसोर्स एजेंसी को दिया गया था। लेकिन एजेंसी द्वारा श्रम विभाग मप्र शासन एवं कार्यालय कलेक्टर भिण्ड द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी दर अकुशल श्रमिक 8800 रुपए, अद्र्धकुशल श्रमिक 9657 रुपए, कुशल श्रमिक 11 हजार 35 रुपए से कम 6500 रुपए वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जोकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मप्र शासन द्वारा जारी आदेश क्र. एनएचएम/एचआर/2019/8786 दि. 13 अगस्त 2021 के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को अद्र्धकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर से वेतन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन एजेंसी द्वारा शासन के आदेश की अवहेलना कर मनमानी ढंग से वेतन का भुगतान किया जा रहा है तथा कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की मांग करने पर कार्य से हटाने की धमकी दी जाती है, जिससे कर्मचारी भय के माहौल में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग पर सिविल सर्जन ने उक्त मामले की जांच करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि जिला चिकित्सालय भिण्ड में किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होगा।