तीसरी लहर की आशंका के तहत कोविड की रोकथाम हेतु निर्देश जारी

भिण्ड, 24 दिसम्बर। मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों में कोविड-19 के ओमीक्रोन वेरियंट के पॉजीटिव केसेस तथा एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी तथा तीसरी लहर की आंशका की दृष्टि से कोविड-19 की रोकथाम के क्रम में पूर्व में 17 नवंबर को जारी निर्देश निरस्त करते हुए नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस क्रम में नोबोल कोरोना वायरस कोविड-19 के संकमण के ओमीक्रोन वेरियंट तृतीय लहर की आंशका से प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमांतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर कोविड-19 प्रॉटोकॉल का पालन कराने हेतु आदेश एवं निर्देश प्रसारित किए हंै। इसके तहत जिला अंतर्गत रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाईट कफ्यू रहेगा। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेग, जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाए हैं।
समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 की दोनों डोज लें, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाए हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की गई है कि वह कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टाफ/ कर्मियों/ छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य एवं संचालक सुनिश्चित करें। समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकाने लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 टीके की दोनो डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाए हंै उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एशोसियेशन, मॉल प्रबंधन, मेला आयोजक सुनिश्चित करें। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।
दुकानदार अपनी दुकान, प्रतिष्ठान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना, रस्सी लगाना, सेनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था तथा कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रथम उल्लंघन करने पर न्यूनतम राशि एक हजार रुपए से लेकर अधिकतम पांच हजार रुपए का जुर्माना बसूला जाएगा। लगातार उल्लघंन करने पर उल्लघंनकर्ता की दुकान अथवा प्रतिष्ठान को 48 घण्टे की अवधि तक सील्ड किया जाएगा तथा अर्थदण्ड की वसूला जाएगा। सार्वजनिक स्थान व कार्य स्थल पर तथा परिवहन के दौरान एवं आवश्यक सेवाओं की पूर्ति हेतु कोई भी व्यक्ति बिना मुंह को ढंके हुए अर्थात बिना मास्क बाहर नहीं निकलेगा। बिना मास्क के पाए जाने से प्रथम उल्लघंन पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। समस्त कार्यालयों, बैंक, हास्पीटल, न्यायालय परिसर को जीरो टोलरेंस जोन घोषित किया गया है, जिसमें शत-प्रतिशत मास्क लगाया जाना तथा नो मास्क नो इंट्री अनिवार्य होगा। यह आदेश पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन भिण्ड, जिले के समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा।