वनस्टॉप सेंटर, निराश्रित भवन एवं बालगृह आश्रम अटेर रोड भिण्ड में लगाए गए शिविर
भिण्ड, 15 दिसम्बर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार व अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में वनस्टॉप सेंटर भिण्ड में मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015 एवं लैंगिक हमले एवं अन्य अपराधों से पीडि़त महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2018 के संबंध में विधिक साक्षरता/ जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड देवेश शर्मा ने महिलाओं संबंधी विभिन्न अधिकारों, नि:शुुल्क विधिक सहायता, मीडिएशन, नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं आदि के संबंध में उपस्थित महिलाओं को जानकारी दी। इसी प्रकार निराश्रित भवन भिण्ड एवं बालगृह आश्रम अटेर रोड भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। निराश्रित भवन भिण्ड में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड देवेश शर्मा ने शिविर में उपस्थित बृद्धजनों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर उनकी समस्याओं के संबंध में भी पूछताछ की तथा निराश्रित भवन भिण्ड में उपस्थित बृद्धजनों की अच्छी देख-रेख हेतु वहां पर उपस्थित स्टाफ को भी निर्देशित किया।
इसी क्रम जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेश शर्मा ने बालगृह आश्रम अटेर रोड भिण्ड में बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। जिसमें उपस्थित बच्चों से पूछताछ की एवं बालगृह आश्रम में उपस्थित कर्मचारियों को बच्चों की अच्छी देख-रेख हेतु निर्देशित किया।