विदिशा, 10 दिसम्बर। न्यायालय जेएमएफसी गंजबासौदा जिला विदिशा श्रीमती सीमा धाकड़ के न्यायालय छुरी एवं डण्डे से मारपीट करने वाले चार आरोपियों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गोविन्द दास आर्य ने की एवं एडीपीओ दिनेश कुमार असैया ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी कृष्णगोपाल ने 19 अक्टूबर 2011 को थाने में इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक आज गांव से शमशाबाद आ रहा था, बस स्टैण्ड पर भगवानपुर के नरेन्द्र और सोनू ने उसे रोक कर बोले कि गाड़ी धीरे चलाया कर तो मैंने कहा कि धीरे चल रहा हूं, इसी बात पर तीनों उससे चेंट गए और उसकी शर्ट फाड़ दी। वह रिपोर्ट करने थाने गया तो वह रिपोर्ट करके गुड्डू की गैरिज के सामने जैसे ही वह पहुंचा तो सामने से आरोपी नरेन्द्र, सोन,ू सेठू, विश्वनाथ भगवान पुर के मिले और रास्ता रोक कर बोले कि बहुत रिपोर्ट करता है और सोनू ने उसे छुरी निकालकर उसे मारी जो उसके बांए आंख के भौहें मे लगी। विश्वनाथ ने डण्डा उसके बांए पैर के घुटने की नीचे मारा वह गिरा, नरेन्द्र और सेठू ने डण्डे से मारपीट की। बीच बचाव लोकेश साहू और मोहन सिंह आदिवासी ने किया। आरोपीगणों ने जान से मारने की धमकी दी। फरियादी के रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र शमशाबाद द्वारा अपराध क्र.247/2011 धारा 341, 294, 323, 324, 325, 506/34 भादंवि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। न्यायालय में विचारण उपरांत पीडि़त व साक्षीगणों के कथन कराए गए। गुरुवार को अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध पाए जाने पर भादंवि की धारा 324/34 में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड और धारा 325/34 भादंवि में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।