अवैध रूप से कट्टा लेकर घूमने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

सागर, 06 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाहगढ़, जिला सागर सुश्री रेणु खान के न्यायालय ने अवैध रूप से कट्टा लेकर घूमने वाले आरोपी अनिल जोशी पुत्र शंकरलाल जोशी उम्र लगभग 33 साल निवासी शाहगढ़, जिला सागर को 25(1-बी) आयुध अधिनियम में एक वर्ष के कठोर कारावास तथा दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 15 जनवरी 2008 को थाना शाहगढ़ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध तरीके से 12 बोर का देशी कट्टा लिए लंच नदी के पास घूम रहा है, सूचना पर पुलिस हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची तो अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर अभियुक्त के पास से एक 12 बोर का देशी कट्टा बरामद हुआ, जिसका लाईसेंस अभियुक्त के पास नहीं था। पुलिस ने अभियुक्त से उक्त कट्टा जब्त कर उसको गिरफ्तार किया एवं अभियुक्त के विरुद्ध थाना शाहगढ़ में अंतर्गत धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त अनिल के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अनिल जोशी को 25(1-बी) आयुध अधिनियम में एक वर्ष के कठोर कारावास तथा दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।