आजादी के अमृत महोत्सव में उप जेल मेहगांव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

भिण्ड, 09 नवम्बर। उप जेल में गांव में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति/अपर जिला न्यायाधीश मेहगांव अशोक गुप्ता ने उपजेल में हगांव में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया। उनके साथ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो मेहगांव सुश्री कल्पना कोतवाल भी उपस्थित रही।
अपर जिला न्यायाधीश मेहगांव अशोक गुप्ता ने अपने उद्बोधन में बंदियों को सारगर्भित एवं आवश्यक विधिक जानकारी से अवगत कराया और विभिन्न स्थानीय अधिनियम के संबंध में विस्तार से समझाया। साथ ही प्लीबारगेनिंग के लाभ के संबंध में एवं बंदियों के अधिकार के विषय पर भी वक्तव्य दिया।
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो सुश्री कल्पना कोतवाल ने महिलाओं को निशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत मिलने वाली सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पूर्व सचिव अभिभाषक संघ रामनिवास भदौरिया ने कहा कि सभी के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य है, कानून के उल्लंघन के कारण ही आप लोग आज यहां बैठे हैं। कानून का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। क्योंकि विधि की भूल में नहीं है। सभी को अपने जानमाल एवं सम्मान की प्रतिरक्षा का अधिकार है लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही। शिविर में शिविर में जेल स्टाफ, विचाराधीन बंदी सजायाफ्ता बंदी उपस्थित रहे। आभार व्यक्त उप जेल अधीक्षक रामगोपाल पाल ने व्यक्त किया।