– कलेक्टर ने दिए निर्देश, आवेदकों को कहीं और से फार्म भरवाने के पैसे नहीं देने होंगे
भिण्ड, 28 मई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा कि लोकसेवा प्रबंधन विभाग की सीएम हेल्पलाइन, अन्य शिकायती आवेदन एवं शिकायतों की समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया है कि लोकसेवा केन्द्रों के बाहर अथवा प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों, अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा आवेदकों से आवेदन के फार्म भरने आवश्यक दस्तावेज आदि पूर्ण करने के लिए शुल्क लिया जाता है, जो शासन की मंशा के विपरीत है एवं लोकसेवा केन्द्रों की स्थापना के मूल्य उद्देश्य के विरुद्ध है। शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत लोकसेवा केन्द्र में दर्ज होने वाले आवेदनों के शुल्क की राशि 20 रुपए निर्धारित की गई है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आमजन की सुविधा हेतु जिले में संचालित लोकसेवा केन्द्रों को आरएफपी में निहित प्रावधान अनुसार निर्देशित किया है कि प्रत्येक लोकसेवा केन्द्र में जनसंपर्क डेस्क की स्थापना की जाए, पूछताछ काउंटर पर जनसंपर्क के लिए एक व्यक्ति को तैनात किया जाएगा। लोकसेवा केन्द्र जनसंपर्क डेस्क के माध्यम से आवेदक को आवेदन दर्ज करने हेतु सहायता करेंगे। आवेदक को उसकी पात्रता सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की विधि तथा संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों (यदि कोई हो) के संबंध मे सूचित करना तथा सलाह देना। आवेदक से आवश्यक दस्तावेजों सहित विवरण प्राप्त किया जाएगा उसका आवेदन सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब-आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ऑनलाइन पूरा किया जाएगा।
आवेदक से आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक स्व-सत्यापित दस्तावेज लें। दस्तावेजों को स्कैन करें उन पर डिजिटल हस्ताक्षर करें और उन्हें आवेदन के साथ अपलोड करें। निर्धारित वैधानिक शुल्क प्राप्त करें जिसे आवेदन जमा करते समय भुगतान करना होगा यह शुल्क ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड के रूप में भुगतान किया जा सकता है। आवेदक से आवेदन शुल्क एकत्र करें। पूरा आवेदन पत्र ऑनलाइन नामित अधिकारी को प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें और उस पर आवेदक के हस्ताक्षर लें। आवेदक को आवेदन की कंप्यूटर द्वारा तैयार पावती नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदकों की सुविधा के लिए विभिन्न मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक स्टांप और खाली चालान फार्म रखें।