-जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने लोकहित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से किया आदेश
भिण्ड, 09 मई। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत लोकहित में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आदेशित कर कहा है कि 7 मई को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के तहत की गई कार्रवाई से उदभुत परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो, रील्स अपलोड/ फारवर्ड किए जा रहे हैं। ऐसी अपुष्ट खबरों के प्रसारण से आमजन में आक्रोश एवं तनाव पैदा होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत लोकहित में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आदेशित किया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि) पर ऐसी कोई भी भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो, रील्स को अपलोड एवं फॉरवर्ड, वायरल नहीं करेगा। यदि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट अपलोड, फॉरवर्ड करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश भिण्ड जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है। उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।