-करवा चौथ के दिन जिस पति की लंबी उम्र के लिए रखा था व्रत उसी ने चरित्र पर शंका में लगाया था करंट और गला दबाकर उतारा था मौत के घाट
रायसेन, 17 अप्रैल। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन के न्यायालय पत्नी की हत्या के दोषी सुनील धनवारे को पुलिस थाना नूरगंज के मामले में धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त मामला जघन्य एवं सनसनीखेज सूची का होकर चिन्हित था। इस मामले में मप्र राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार तिवारी एवं लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 2023 में मृतिका रक्षा ने करवा चौथ का व्रत रखा था। वह विगत एक माह से अपने पति के साथ ग्राम नानाखेडी में ही रह रही थी। शाम को करीब आठ बजे पूजन करके रक्षा अपने कमरे मे कपडे बदलने के लिए गई, तो उसके पति सुनील ने कमरे मे बंद कर रक्षा के साथ उसके चरित्र पर शंका के कारण झगडा करते हुए उसे बिजली के तार से करंट लगाकर तडपाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उस समय घर के अन्य लोग आस पडौस में थे। लगभग आधे घण्टे बाद रक्षा की मां वापस आई तो देखा दरवाजा अंदर से लगा था, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तब उसने खिडकी की दरार से झांक कर देखा तो उसकी लडकी रक्षा नीचे पडी थी तथा दामाद सुनील हाथ में बिजली के तार लिए खडा था, तो उसने तुरंत अपने लडके अभिषेक तथा भाई हरीप्रसाद को आवाज लगाकर बुलाया, जिन्होने दरवाजा तोडा। 108 एम्बूलेस को फोन करके बुलाया और रक्षा को अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने रक्षा को चेक किया और मृत घोषित कर दिया। रक्षा की मां की रिपोर्ट पर थाना नूरगंज में मर्ग कायम कर जांच की गई तथा अभियुक्त सुनील धनवारे के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया, जिस पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध पाया और आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया।