अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

– न्यायालय ने 25 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

सागर, 16 अप्रैल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सागर श्रीमती नेहा बंसल की अदालत ने अवैध रूप से शराब का परिवहन एवं कब्जे में रखने वाले आरोपी बसंत कुर्मी को मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत दो वर्ष कारावास एवं 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी एडीपीओ मनोज कुमार पटेल ने की।
जिला अभियोजन संचालनालय सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक अप्रैल 2019 को गढाकोटा के थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा को सूचना मिली कि एक पीली रंग की मारूति कार से अवैध मदिरा गढाकोटा जा रही है, सूचना की तश्दीक हेतु थाना प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ शासकीय वाहन से मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे जहां पीले रंग की मारूति ओमनी क्र. एम.पी.15 बी.ए.3074 आते दिखी, जिसे घेराबंदी कर रोका तो चालक ने अपना नाम बसंत कुर्मी बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 14 पेटी प्लेन मदिरा कुल 700 पाव कुल 126 लीटर एवं 5 पेटी मसाला मदिर कुल 45 लीटर, कुल 19 पेटी देशी एवं मसाला मदिरा कुल 171 लीटर पाई गई। मदिरा के रखने का वैधानिक लाईसेंस न होने से मदिरा व वाहन को मौके पर ही जब्त किया गया। सेंपल को परीक्षण हेतु भेजा गया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई उपरांत वापिस थाने आए जहां थाने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण के दौरान अभियाजन द्वारा आवश्यक साक्ष्य कराई गई। बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए। विचारण उपरांत न्यायायल ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।