लगातार चेतावनियों के बाद भी केन्द्र संचालन में सुधार न करने पर
भिण्ड, 03 नवम्बर। कलेक्टर ने लगातार लोकसेवा केन्द्रों की शिकायतों को अनदेखा करने, शिकायत कर्ताओं की समस्या का निराकरण न करने पर अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे द्वारा समक्ष में बुलाए जाने पर उपस्थित न होने एवं आरएफपी अनुसार केन्द्र संचालन न करने पर लोकसेवा केन्द्र भिण्ड ग्रामीण को पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से अधिरोपित करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कारण बताओ नोटिस में कहा कि शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन न दर्ज करना एवं शिकायत कर्ता इंदल सिंह भदौरिया की 100 रुपए अधिक मांगने की शिकायत पर लोकसेवा केन्द्र को पूर्व में चेतावनी जारी की गई थी, जिसके उपरांत भी केन्द्र संचालन में सुधार नहीं किया गया एवं आवेदकों की सुविधा हेतु पृथक काउंटर खोलने के जिला प्रबंधक लोकसेवा के आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके उपरांत वकील बृजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा आवेदन न दर्ज करने की शिकायत की गई जिसके उपरांत तत्कालीन अपर कलेक्टर द्वारा लोकसेवा केन्द्र इंचार्ज को दो बार बुलाया गया किंतु दोनों बार केन्द्र इंचार्ज उपस्थित नहीं हुए।
जिला प्रबंधक पंकज शर्मा सीएससी के प्रतिवेदन अनुसार सीएससी सेवाओं का प्रशिक्षण छह अक्टूबर को नवीन कंट्रोल रूम में अयोजित किया गया, जिसमे केन्द्र इंचार्ज अनुपस्थित रहे एवं सीएससी की सेवाओं का प्रारंभ जिला मुख्यालय से नहीं किया जा सका। लोकसेवा केन्द्र की लगातार सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त हो रही शिकायतों का समय सीमा में निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश जिसमे प्रत्येक जनसुनवाई में केन्द्र के आयुष्मान इंचार्ज को जनसुनवाई में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया था का विगत दो सप्ताह से पालन नहीं किया गया, जिला कार्यालय द्वारा लगातार अवगत करवाने उपरांत भी केन्द्र के आयुष्मान ऑपरेटर जनसुनवाई में 26 अक्टूबर एवं दो नवंबर को उपस्थित नहीं हुए। उपरोक्त शिकायतों एवं केन्द्र संचालन में अनियमितता हेतु केन्द्र संचालक सत्य नारायण सेंथिया को आरएफपी अनुबंध की कंडिका 9 एवं 13 अनुसार पांच हजार रुपए का अर्थ दण्ड अधिरोपित करने का नोटिस जारी किया एवं सात दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब देने हेतु निर्देशित किया अन्यथा की स्तिथि में एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।