भिण्ड, 02 फरवरी। भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अंतर्गत मप्र बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम 2018 के अन्तर्गत आज कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक लहार अंबरीश शर्मा वर्चअली रूप से जुडे एवं अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय, जिला मूल्यांकन समिति संयोजक वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. डीके गौतम एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में भिण्ड जिले के अंतर्गत आने वाले सभी उप जिला मूल्यांकन समितियों से वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारित करने बावतं प्रस्तावित दरों के प्रस्तावों को जिला मूल्यांकन समिति भिण्ड के अनुमोदन उपरांत जिला पंजीयक कार्यालय भिण्ड एवं क्षेत्र के उप पंजीयक कार्यालयों के सूचना पटल एनआईसी पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। आमजन 7 मार्च तक प्रस्तावित दरों का अवलोकन कर सुझाव, आपत्तियां जिला पंजीयक, उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।