भिण्ड, 25 फरवरी। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने दहेज के लिए पत्नी हत्या करने वाले आरोपी गणेश को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपरलोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने की।
अभियोजन के अनुसार 15 नवंबर 2006 को फरियादी रामनिवास सिंह निवासी मनफुले का पुरा थाना सिहोनिया जिला मुरैना को सूचना मिली कि तुम्हारी लडकी रीता को ग्राम मल्लपुरा थाना पावई में उसके ससुरालीजनों ने मारकर खत्म कर दिया है और उसकी लाश उसके घर में रखी हुई है। उक्त सूचना पर से रामनिवास अपने परिवार सहित ग्राम मल्लपुरा थाना पावई आया और उसने अपनी लडकी को जली हुई अवस्था में मृत हालत में देखा। उस समय उसकी ससुराल में कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था, उसके बाद फरियादी रामनिवास ने थाना पावई में जाकर अपनी लडकी को मारने के संबंध में एक आवेदन दिया। थाना पावई द्वारा उपरोक्त आवेदन पर से जांच की गई जांच के दौरान पाया कि आरोपीगण रीता से अतिरिक्त दहेज में 50 हजार रुपए और दो तोला सोने की जंजीर की मांग कर उसे परेशान करते थे और उसकी मारपीट करते थे। घटना से पूर्व रीता अपने मायके में गई तब 24 अप्रैल 2005 में अपने पति सास एवं ससुर के विरुद्ध थाना सिहोनिया में दहेज मांगने को लेकर शिकायती की। जिस पर से अंबाह न्यायालय में आरोपी गणेश एवं उसके परिवार के लोगों के विरुद्ध दहेज मांगने का प्रकरण चला था उसके बाद आरोपी गणेश एवं उसके परिवार के लोगों द्वारा उस प्रकरण में पंचायत जोडकर राजीनामा कर लिया था और उस पंचायत में कहा गया था कि अब रीता से कोई न तो दहेज मांगेंगा और न ही कोई परेशान करेगा। उसके बाद दहेज मांग की पूर्ति न होने से 15 नवंबर 2006 को आरोपी गणेश ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर रीता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर खत्म कर दिया। उक्त सूचना पर से संपूर्ण जांच उपरांत थाना पावई द्वारा आरोपी गणेश एवं उसके पिता जयश्रीराम के विरुद्ध थाने के अपराध क्र.71/2006 पर भादंवि की धारा 304बी, 498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख हुई थी। मृतिका रीता की हत्या के संबंध में वर्ष 2010 में आरोपी गणेश के पिता जयश्रीराम को 10 वर्ष की सजा हुई थी और आरोपी गणेश फरार हो गया था। थाना पवई द्वारा आरोपी गणेश को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल 10 साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय में संपूर्ण साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी गणेश पुत्र जयश्रीराम निवासी ग्राम मल्लपुरा थाना पावई को अतिरिक्त दहेज में 50 हजार रुपए एवं दो तोला सोने की जंजीर की मांग की पूर्ति न होने से अपनी पत्नी रीता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग से जलाकर हत्या करने के संबंध में भादवि की धारा 304बी, 498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 का दोषी पाते हुए 20 हजार रुपए अर्थदण्ड सहित आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।