ग्वालियर, 19 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर शिवकांत कुशवाहा की अदालत ने अपराध करने की नियत से अवैध हथियार रखकर घूमने वाले आरोपी शैलू उर्फ शैलेन्द्र उर्फ उपेन्द्र पुत्र नाथूसिंह गुर्जर उम्र 23 वर्ष निवासी बागवई थाना भितरवार, जिला ग्वालियर को धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम, 1959 में एक वर्ष सश्रम करावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वंदना गर्ग ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि थाना अपराध शाखा जिला ग्वालियर के उपनिरीक्षक मनोज सिंह परमार 6 अगस्त 2019 को हमराह फोर्स मोहनपुर पुल ओवरब्रिज पहुंचे, जहां टीआई ने जरिए मोबाईल सूचना दी कि मुखबिर से सूचना मिली है कि शैलू गुर्जर निवासी बामोर का जिसने पुलिस पर गोलियों चलाई थी, वह अवैध हथियार के साथ गिरगांव तरफ देखा गया जो हथियारबंद है तथा पुलिस को देखते ही पुलिस के उपर गोली चला कर हमला कर सकता है, जिसकी घेराबंदी कर पकडने हेतु समझाइश दी गई। पूरा बल एकत्रित होकर आरोपी शैलू उर्फ उपेन्द्र गुर्जर गिरगांव की तलाश की, जो गिरगांव शिव मन्दिर के सामने दिखा और पुलिस पार्टी को देखकर भागा, जिसे पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर पकडा। नाम, पता पूछा तो उसने अपना नाम शैलू उर्फ उपेन्द्र गुर्जर पुत्र नाथू सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम बागवई थाना भितरवार जिला ग्वालियर का होना बताया। अभियुक्त शैलू उर्फ उपेन्द्र गुर्जर की तलाशी ली तो बांई तरफ कमर से 32 बोर की देशी पिस्टल मिली, जिसे चैक किया तो मैगजीन में 6 जिंदा राउण्ड मिले, जिनको मैगजीन से सुरक्षार्थ अलग किया गया। अभियुक्त उपेन्द्र की दाहिनी जेब से यूआर व आईटीईएल कंपनी के 2 कीपेड मोबाईल फोन मिले। अभियुक्त शैलू उर्फ उपेन्द्र गुर्जर से हथियार व राउण्ड रखने का लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 25/27 आम्र्स एक्ट के तहत दण्डनीय होने से 32 बोर की देशी पिस्टल, 32 बोर के 6 जिंदा राउण्ड को जब्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। उक्त घटना पर से प्रकरण थाना विश्वविद्यालय में पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।