भिण्ड, 18 फरवरी। नगर परिषद मौ ने भिण्ड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आदेश पर मौ नगरीय सीमा की छह अवैध कालोनियों को अधिग्रहण कर लिया है। नप प्रशासन ने चार जगह बोर्ड लगाकर खाली पड़ी जमीन पर क्रय विक्रय के साथ हर तरह के निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया है। जल्द ही प्रशासन इन कॉलोनियों का ले आउट बनवाकर विक्रय किए गए प्लाटों के लिए कॉलोनाइजरों और मालिकों से सेवा शुल्क वसूल कर डप्लटमेंट के काम करेगा, वहीं खाली जमीन पर सरकारी आवास या अन्य निर्माण किए जायेंगे।
मौ नगर परिषद सीएमओ महेश पुरोहित ने बताया कि नगर के सेवड़ा रोड स्थित सर्वे क्र.3094/3098 घनश्याम सोनी, पवन कुमार सोनी पुत्र जगदीश सोनी निवासी मौ, सर्वे क्र.3163, 3165, 3153, 3148 रामकुमार, महेश पुत्रगण स्व मेवालाल गौड निवासी मौ, सर्वे क्र.3135/3136 किटी रोड मौ, श्यामसुंदर, विष्णु, श्रीकृष्णा, गिर्राज पुत्रगण राधेश्याम अग्रवाल निवास मौ, सर्वे क्र.889/1, 872/2 अखिलेश यादव निवासी मौ, हाल निवास ग्वालियर बेहट रोड मौ द्वारा प्लॉटिंग की जा रही थी। चारों ही जगह पर बोर्ड लगाकर यहां क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति यहां प्लॉट खरीदता है या कॉलोनाइजर द्वारा विक्रय किया जाता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी छह नंबरों पर कॉलोनाइजरों ने बिना अनुमति के प्लॉट काटे थे। जिसे कलेक्टर ने अन्य नगरीय क्षेत्रों की तरह अवैध मानते हुए नगर परिषद के सुपुर्द किया है।