– निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला पंचायत भिण्ड रहेगा
भिण्ड, 18 फरवरी। कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायत अम्लेहड़ा सचिव रामकुमार सविता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में आवेदक अवनीश शर्मा निवासी ग्राम पंचायत अम्लेहड़ा द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसकी दादी रामरती शर्मा जिनकी मृत्यु 27 अगस्त 2023 एवं माताजी ऊषा शर्मा जिनकी मृत्यु 3 फरवरी 2025 को ग्राम अम्लेहड़ा में हुई थी और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, परंतु अम्लेहड़ा ग्राम पंचायत सचिव रामकुमार सविता द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं बनाया गया है और रुपए की मांग कर रहे हैं। मृत्यु प्रमाण-पत्र न बनने के कारण आवेदक को परेशानी हो रही है। जनसुनवाई के समय संबंधित सचिव से दूरभाष पर चर्चा भी की गई तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। संबंधित सचिव रामकुमार सविता ग्राम पंचायत अम्लेहड़ा जनपद पंचायत अटेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत भिण्ड रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।