ग्वालियर, 04 फरवरी। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मंतोष सिंह यादव उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम छनका पिनर, नोकाहा, जिला-रोहतास बिहार को धारा 450, 376 भादसं एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 500-500 जुर्माने से दंण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता ने 29 अप्रैल 2024 को थाना महाराजपुरा में शिकायत कि वह 17 मार्च 2024 को उसकी मां सुबह 8 बजे फैक्ट्री में काम करने चली गई थी तथा वह अपने घर पर छोटे भाई के साथ थी, दोपहर करीब तीन बजे उसका भाई कोचिंग चला गया था, उसके बाद अभियुक्त मंतोष उसके घर में आ गया और अन्दर से ताला डालकर दरवाजा बन्द कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने लगा। उसने चिल्लाकर आस-पास वालों को आवाज लगाई लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया तथा दो घण्टें बाद उसका भाई वापस आया था तब अभियुक्त घर से बाहर निकल गया और जाते जाते उसे धमकी देने लगा कि अगर यह बात तुमने भाई या मां को बताई तो वह तुझे व तेरे भाई को जान से खत्म कर देगा। अभियुक्त उसकी मां के साथ कंपनी में काम करता था, इसलिए उसका घर पर आना जाना था, इसलिए वह अभियुक्त को जानती है। 28 अप्रैल 2024 को अभियुक्त फिर उसके घर आया तो उसने उसकी मां को घटना बताई थी। पीडिता के लेखीय आवेदन प्रदर्श पी-1 के आवेदन के आधार पर थाना महाराजपुरा के अपराध क्र.329/2024 अंतर्गत धारा 376, 452, 506 भादंसं एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 3(1)(आई)(डब्ल्यू), 3(2)(अ) एससी/ एसटी एक्ट का दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।