हत्या के मामले में पुलिस ने हटा दिए थे 6 नाम, कोर्ट ने कहा- ये भी हैं आरोपी

फरियादी के आवेदन पर सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जौरा ने दिया आदेश

मुरैना, 04 फरवरी। एक युवक की हत्या के मामले में ऐसे 6 लोगों को आरोपी बनाने का आदेश तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जौरा के न्यायालय ने दिया है, जिन्हें पुलिस ने बचाने का प्रयास किया था। घटना तकरीबन पौने दो साल पहले की है। फरियादी पक्ष की ओर से न्यायालय में इस प्रकरण की पैरवी एडवोकेट सिद्धार्थ जैन ने की।
घटनाक्रम के अनुसार 21 अप्रैल 2023 की शाम 7 बजे बागचीनी थाना क्षेत्र के गांव रंछोरपुरा में विजय सिंह उर्फ सीटू नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना स्थल पर मौजूद मृतक के चाचा हरेन्द्र सिंह सिकरवार की फरियाद पर पुलिस ने अरविंद उर्फ बीचका सिकरवार, राजबहादुर सिंह सिकरवार, सुरेश सिकरवार, बालिस्टर सिकरवार, रामविलास, अरुण सिंह उर्फ मंटोला, रामभजन एवं सतेन्द्र के खिलाफ हत्या और बलवा की धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया। लेकिन बाद में पुलिस ने विवेचना के बाद 8 में से 6 आरोपियों के नाम हटा दिए और उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश नहीं की। इस पर फरियादी पक्ष की ओर से एक आवेदन कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा हत्यारोपियों को बचाने की बात कही गई थी। कहा गया कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में सुरेश, बालिस्टर, रामविलास, अरुण उर्फ मंटोला, रामभजन एवं सतेन्द्र को बचाने का प्रयास किया है। उनके नाम ऐसे लोगों के बयान के आधार पर हटाए गए हैं, जो घटना के वक्त मौके पर थे ही नहीं। न्यायालय ने आवेदन को मंजूर करते हुए इस पर सुनवाई की। इस दौरान मृतक के चाचा हरेन्द्र सिंह सिकरवार और इंद्रवीर सिंह सिकरवार के कथन भी लिए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सुरेश, बालिस्टर, रामविलास, अरुण सिंह उर्फ मंटोला, रामभजन एवं सतेन्द्र को भी आरोपी बनाये जाने का आदेश जारी किया, जिनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की थी। यहां बता दें कि इस मामले में फरियादी पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट सिद्धार्थ जैन, वरिष्ठ अभिभाषक करन सिंह जैन के पौत्र एवं महेन्द्र जैन के पुत्र हैं।