महिला की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास का दंड

प्रकरण शासन द्वारा चिन्हित श्रेणी का होकर गंभीर प्रकरण रहा 

रायसेन 28जनवरी:-  अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि तहसील बेगमगंज के द्वितीय अपर सत्र न्‍यायालय के न्‍यायाधीश श्रीमान सचिन द्विवेदी द्वारा थाना सिलवानी में दर्ज अपराध क्रमांक 159/2023, प्रकरण क्रमांक 178/2023, धारा 294, 302 भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपी श्रवण पिता गोटीराम अहिरवार उम्र 45 वर्ष नि. ग्राम रमपुरा जिला रायसेन को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2000 रू अर्थदंड से दंडित किया। 

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण 

अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है मृतका के पुत्र प्रकरण के फरियादी द्वारा दिनांक 11/06/23 को थाना आकर यह रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई कि वह ग्राम रम्‍पुरा में रहता है। मेहनत मजदूरी करता है । दिनांक 11/06/23 की  सुबह 9/00 बजे करीबन जब वह अपने घर में ही था तब उसकी मृतका मॉं लीलाबाई जाटव लालघाटी मंदिर के पास हेण्ड पम्प पर पानी भरने गई थी फिर थोडी देर बाद उसकी मॉं  की चिलाने की आवाज आई तो आवाज सुनकर घर से बाहर निकल कर देखा तो श्रवण अहिरवार उसकी मम्मी को मां बहन की गंदी-गंदी गालिया दे रहा था और उसकी मॉं को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया और पास में पडा पत्थर उठाकर जान से मारने की नियत से उसकी मां के सिर पर मारा जिस पर वह दौडकर अपनी मां को बचाने के लिए आया तो आरोपी श्रवण अहिरवार उसे देखकर जंगल की तरफ भाग गया फिर‍ फरियादी द्वारा घटना को उसके पिता से फोन‍ पर बताई गई। जिसके बाद फरियादी व उसके पिता द्वारा आहत/मृतका लीलाबाई को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल सिलवानी लेकर आये तो डाक्टर ने उसकी मां को सरकारी अस्पताल रायसेन ले जाने को कहा तो फरियादी और उसके पिता आहत /मृतका लीलाबाइ को सरकारी अस्पताल रायसेन लेकर चले गये। तब जाकर मृतका के पुत्र ने अपने पिता के साथ थाना सिलवानी जाकर घटना की एफआईआर अप.क्रमांक 159/23 पर पंजीबद्ध कराई। बाद में ईलाज के दौरान प्रकरण की आहत लीलाबाई की मृत्‍यु हो गई। बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियेाग पत्र माननीय न्‍यायालय में अंतर्गत धारा 302, 294 भादवि प्रस्‍तुत किया गया। जिस पर आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायालय सचिन द्विवेदी  द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।