विद्युत लाइन की चपेट में आने से पति पत्नी और पुत्री की मौत

रविवार की देर शाम बैलगाड़ी में सवार होकर जा रहा था नुन्हाटा गांव की ओर

भिण्ड, 25 अक्टूबर। ऊमरी थाना क्षेत्र के ग्राम नुन्हाटा स्थित कोकसिंह का पुरा के पास में झूलती बिजली लाइन की चपेट में आने से बैलगाड़ी सवार पति पत्नी एवं पुत्री सहित लोहपीटा परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। साथ ही गाड़ी में जुते बैल भी घटना स्थल पर ही खत्म हो गए।
जानकारी के मुताबिक रविवार की रात करीब साढ़े आठ बजे श्यामसिंह लोहपीटा पुत्र परमाल सिंह उम्र 35 साल निवासी सर्किट हाउस के पीछे भिण्ड, अपनी पत्नी चिरैया उम्र 33 साल एवं पत्री काली उम्र चार साल के साथ अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर नुन्हाटा गांव जा रहा था। जब वह गांव के नजदीक पहुंचा तो रास्ते में झूल रहे विद्युत तारों की चपेट में आ गया। इससे बैलगाड़ी में सवार पति, पत्नी एवं उसकी पुत्री तथा गाड़ी में जुती बैलों की जोड़ी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची ऊमरी थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया तथा प्रकरण में आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी है।
उल्लेखनीय है कि गत रात्रि भिण्ड जिले के उमरी विद्युत वितरण केन्द्र अंतर्गत कोक सिंह का पुरा नहर के पास 11 केव्ही सुल्तानपुरा फीडर के एक सेक्शन, जिसको पोल झुकने के कारण बंद रखा गया था, पर अनाधिकृत रूप से किसी व्यक्ति द्वारा जोड़े जाने से उसके संपर्क में बैलगाड़ी में सवार पांच लोग आ गए। इसके कारण तीन लोग जिनमें एक पुरूष, एक महिला एवं उनकी लड़की की विद्युत दुर्घटना से मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में अन्य दो व्यक्ति जिनमें एक पुरूष और एक महिला है, घायल हो गई एवं उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना में बैलगाड़ी के दोनों बैल की भी मृत्यु हो गई।

मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख की सहायता

नुन्हाटा गांव में करंट की चपेट में आने से हुई तीन लोगों की मौत के मामले में ऊर्जामंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पशुधन हानि पर नियमानुसार आर्थिक सहायता एवं घायलों के इलाज हेतु निर्देशित किया है।

जेई एवं लाइनमैन निलंबित

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भिण्ड जिले में हुई विद्युत दुर्घटना में मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना का संज्ञान लेते हुए प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी कनिष्ठ अभियंता एवं लाइनमैन को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।