पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर लगाया 20 हजार कर जुर्माना

सतना, 25 अक्टूबर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मैहर, जिला सतना श्री प्रशांत शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी विपिन पुत्र मोतीलाल पटेल उम्र 27 वर्ष निवासी बैंक कालोनी, सरला नगर मैहर को अपनी पत्नी सुधा पटेल की हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए उसे धारा 302 भादंवि मे आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में मप्र राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन अभियोजन अधिकारी गणेश प्रसाद पाण्डेय ने किया।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सतना अजय कुमार सिंह के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सुधा पटेल का विवाह 27 अप्रैल 2015 को आरोपी विपिन कुमार पटेल के साथ हुआ था। छह जून 2018 को आरोपी विपिन कुमार द्वारा बैंक कालोनी सरला नगर में मैहर सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा आवंटित किए गए मकान में रात्रि लगभग 10 बजे के आस-पास सीमेंट की चौकी से सुधा के सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने नौ जून 2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मैहर में अपराध क्र.330/18 के रूप में लेख की थी। अनुसंधान उपरांत पुलिस द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुलिस ने मृतिका की मृत्यु को दहेज हत्या मानते हुए आरोपी विपिन पटेल एवं उसके पिता, मां एवं जीजा के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जहां पर विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी विपिन सहित उसके पिता, मां एवं जीजा के विरुद्ध धारा 302, 302 सहपठित धारा 34, विकल्प में 304बी, 304बी सहपठित धारा 34, धारा 306, धारा 306 सहपठित धारा 34, 201 एवं धारा 498ए के अधीन आरोप विरचित किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष कुल 15 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण राज्य की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय ने करवाया। बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षियों के कथन करवाए गए। इस मामले में सुधा पटेल के शव का परीक्षण मैहर सिविल अस्पताल में चार चिकित्सा अधिकारियों दल द्वारा किया गया था, जिसमें अभियोजन द्वारा डॉ. सत्येन्द्र मिश्रा का परीक्षण न्यायालय के समक्ष करवाया गया था, जिन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि सुधा की मौत फांसी लगने से हुई है, बल्कि उसकी मौत, मृत्यु पूर्व सिर में आई चोट के कारण होने का अभिमत दिया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष सीमेंट की चौकी आर्टिकल ए1 को प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी विपिन पटेल के पिता, मां एवं जीजा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। आरोपी विपिन कुमार का बचाव यह था कि जब सुधा के साथ घटना हुई तब वह बैंक कॉलोनी के घर में नहीं था, बल्कि अन्यत्र उपस्थित था। किन्तु साक्ष्य पर से आरोपी विपिन कुमार पटेल की अन्यत्र उपस्थिति प्रमाणित नहीं हुई। बचाव पक्ष का यह भी बचाव था कि सुधा की सिर की चोट से खून नहीं निकला था किन्तु न्यायालय ने यह माना कि चोट सिर के पीछे पहुंचाई जाने पर घने बाल होने से आंतरिक चोट कारित होने पर खून निकलना आवश्यक नहीं है। सुधा के मार्मिक अंग सिर में बहुत सारे सुचलर फैक्चर पाए गए थे, इसलिए आरोपी विपिन पटेल की ओर से प्रस्तुत आत्महत्या के बचाव को न्यायालय द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया।