– जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
भिण्ड, 20 अगस्त। जिले में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सोशल मीडिया ग्रुप में संदेश प्रसारित करने के लिए ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही 21 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्ति जनक संदेश डालने से रोकने के लिए भी आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि के माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा तथा कुछ शरारती असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों/ सूचनाओं का अनावश्यक आदान-प्रदान कर धार्मिक भावनाओं को भडकाने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन परिस्थितियों में शांति, सुरक्षा व्यवस्था एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाना अपरिहार्य है।
उक्त तथ्यों की तुष्टि होती है कि देशव्यापी आंदोलन के दौरान असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यमों का दुरुपयोग कर धार्मिक भावनाओं को भडकाने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त कर सकते हैं, जिससे समाज में भय एवं असुरक्षा महसूस हो सकती है तथा कोई अप्रिय घटना होने की आशंका बन सकती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि भिण्ड जिले के अंतर्गत असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत एवं सामाजिक विद्वेष तथा दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण को पूर्णत: प्रतिबंधित करने के लिए तथा लोक परिशांति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। चूंकि भिण्ड जिले में सामुदायिक एवं धार्मिक सदभावना तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रावधानों के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने राजस्व सीमाओं के भीतर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के आधीन यह प्रतिबंधित आदेश प्रसारित किया है कि कोई भी व्यक्ति विभिन्न इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का दुरुपयोग धार्मिक भावनाओं को भडकाने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के पोस्ट, संदेश, चित्र, ऑडियो या वीडियो सम्मिलित हैं, जिसमें धार्मिक भावनाओं को भडकाने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने भावनाएं भडक सकती हैं, को प्रसारित नहीं करेगा या नहीं भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावनाओं को भडकाने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सांप्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की भावना भडकती हों, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।