– मिनिट-टू-मिनिट कार्यक्रम जारी
भिण्ड, 14 अगस्त। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को जिला मुख्यालय भिण्ड के पुलिस परेड ग्राउण्ड के मुख्य समारोह में सुबह नौ बजे कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ध्वजारोहण करेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।
स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में सुबह 8.58 बजे मुख्य अतिथि का आगमन, नौ बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण तथा राष्ट्रगान, 9.05 बजे परेड का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 9.10 बजे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी का संदेश वाचन करेंगे। 9.25 बजे मार्च पास्ट, 9.45 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद 10.30 बजे मुख्य अतिथि द्वारा अधिकारी/ कर्मचारियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को पुरुस्कार वितरण करेंगे।
सभी विद्यालयों में किया जाएगा विशेष भोज का आयोजन आज
जिले की समस्त शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं/ मदरसों/ अनु. शालाओं में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष भोज का आयोजन किया जाना है। इस दिन विशेष भोज में सब्जी-पूरी-खीर अथवा सब्जी-पूरी-हलुआ तथा इसके साथ लड्डू का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी जिले की किसी भी शाला में जाकर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष भोज में भाग लेंगे तथा विद्यार्थियों के साथ भोजन ग्रहण करेंगे। इसके साथ-साथ समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी शाला में जाकर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष भोज में सम्मिलित होकर विद्यार्थियों के साथ भोजन ग्रहण करेंगे।
जिले में स्वतंत्रता दिवस पर शुष्क दिवस घोषित
कलेक्टर भिण्ड द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसके लिए वर्ष 2024-25 के आबकारी ठेकों के निष्पादन की शर्तों में तद्नुसार उपबंधित भी किया गया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भिण्ड जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों तथा एफएल-3, होटलबारों एवं एफएल-9, 9ए, डी-1,सीएस-1बी एवं बी-3 इकाईयों एवं स्टोरेज मद्यभण्डारगार को संपूर्ण दिवस पूर्णत: बंद रखा जाना तथा मदिरा की बिक्री निषिद्य रखा जाना आदेशित किया गया है।