किसान भाई अब 16 तक करा सकते हैं फसल का बीमा

भिण्ड, 08 अगस्त। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में खरीफ मौसम की फसलों का बीमा किया जा रहा है। फसल बीमा कराने की तिथि बढा दी गई है। अब किसान भाई 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। पहले खरीफ मौसम हेतु फसल बीमा कराने के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित थी। जिसे सरकार ने बढाकर 16 अगस्त तक कर दिया है। बीमित फसलों को प्राकृतिक या स्थानीय आपदाओं तथा कीट पतंग इत्यादि से नुकसान होने पर किसानों को बुवाई से लेकर फसल कटाई के बाद तक फसल बीमा का लाभ दिया जाता है।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास आरएस शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में पटवारी हल्का स्तर पर बाजरा व धान तथा तहसील स्तर पर तिल, ज्वार व मूंगफली फसलों को अधिसूचित किया गया है। किसानों के लिए खरीफ फसल में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन, दलहन सभी फसलों के लिए बीमित राशि का दो प्रतिशत जो भी कम हो वह मान्य होगी। बाजरा की फसल के लिए प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 18 हजार रुपए है, जिसकी दो प्रतिशत बीमांकन राशि रुपए 360 रूपए बनती है। इसी प्रकार धान फसल की बीमा धनराशि प्रति हैक्टेयर 36 हजार रुपए, जिसकी दो प्रतिशत बीमांकन राशि 720 रुपए होगी। ज्वार फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 18 हजार 800 रुपए, जिसकी दो प्रतिशत बीमांकन राशि 376 रुपए है तथा मूंगफली व तिल फसल की प्रति हैक्टेयर बीमा धनराशि 16 हजार रुपए, जिसकी दो प्रतिशत बीमांकन राशि 320 रुपए है। अऋणी व बटाईदार कृषक जिस बैंक में उनका खाता है, उस बैंक में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। साथ ही नजदीकी सीएससी (ग्राहक सेवा केन्द्र) एवं एआईसी के प्रतिनिधि के माध्यम से भी फसल का बीमा कराया जा सकता है। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस एप व फसल बीमा पोर्टल पर भी बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध है।
इन दस्तावेजों के आधार पर करा सकते हैं बीमा
किसान भाई आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति व भूमि संबंधित दस्तावेज (खतौनी) (शपथ पत्र सिर्फ बटाईदार कृषकों हेतु) इत्यादि के आधार पर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय, स्थानीय बैंक, सीएससी एवं एआईसी प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है।