पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

झाबुआ, 11 अक्टूबर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री एस. चौहान के न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी अमरू पुत्र कालू डामोर निवासी कयड़ावद छोटी झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 302 भादंवि में आजीवन कठोर कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ एसएस खिंची ने किया।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ झाबुआ सुश्री शीला बघेल ने बताया कि 16 सितंबर 2019 को फरियादी जोगा पुत्र अमरू डामोर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कयडावद छोटी डामोर फलिया झाबुआ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम को मेरे माता-पिता के बीच विवाद हुआ था, बाद में खा पीकर मैं व मेरी पत्नी तथा मेरे माता-पिता घर में सो गए थे, सुबह करीब पांच बजे मेरे पिता अमरू ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आए व जान से मारने की नियत से मेरी मां के ऊपर कुल्हाड़ी से दो वार किए, जो एक सिर पर दाहिने कान के ऊपर व दूसरा सिर के दाहिने कान के पिछे साईड में कुल्हाड़ी से मारकर मेरी मां की हत्या कर दी। मेरे पिता ने मेरी मां को कुल्हाड़ी से सिर में मारकर हत्या कर दी है। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना झाबुआ द्वारा अपराध धारा 302 भादंवि में पंजीबद कर विवेचना के दौरान साक्षीगण के धारा 161 दंप्रसं के कथन लिए गए तथा आरोपी अमरू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित घोषित कर अनुसंधानपूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 302 भादंवि के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ श्री एस. चौहान के न्यायालय ने आरोपी अमरू पुत्र कालू डामोर निवासी कयड़ावद छोटी झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 302 भादंवि में आजीवन कठोर कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्डप से दण्डित किया है।