शर्तों का उल्लंघन करने पर तीन शस्त्र लाइसेंस निलंबित

भिण्ड, 25 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक शस्त्र लाइसेंसी जयपाल सिंह गुर्जर पुत्र रामप्रकाश सिंह उर्फ प्रकाश सिंह निवासी बालाजी नगर भिण्ड, गुड्डू उर्फ सत्यप्रकाश शर्मा उम्र 42 साल निवासी ग्राम विलाव थाना ऊमरी, यशपाल सिंह पुत्र रूपसिंह भदौरिया निवासी ग्राम कोट कनावर थाना ऊमरी के नाम शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं।
उक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध लोगों को धमकाने, हत्या करने, आम्र्स लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन, शस्त्रों का बिना किसी उद्देश्य के प्रदर्शन कर समाज में भय बनाने की कोशिश की गई थी, इनके विरुद्ध थानों में भी प्रकरण दर्ज हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर कर्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इस आदेश के प्रभावी रहने तक शस्त्र एम्यूनेशन जमा रखा जाएगा।