उच्च न्यायालय ने दिया पेंशनर्स को वेतनवृद्धि दिलाए जाने का आदेश

कुटुम्ब न्यायालय से सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-2 शर्मा ने दायर की थी याचिका

भिण्ड, 24 अक्टूबर। शासकीय सेवकों के सेवानिवृत होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने की अवधि एक वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा था। सेवानिवृत कर्मचारियों ने उक्त मांग को उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाई। उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्ति पेंशनर्स को लाभ दिए जाने के निर्देश 11 जुलाई 2023 को दिए गए कि समस्त पेंशनर्स को वेतन वृद्धि की अवधि पूर्ण होने पर लाभ दिया जाए।
विजय शर्मा सहायक ग्रेड-2 प्रधान न्यायाधीश कार्यालय कुटुंब न्यायालय भिण्ड 30 जून 2016 को सेवानिवृत होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ न दिया जाने के कारण एक याचिका क्र.18245/2020 उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई। उक्त याचिका का निराकरण उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायाधीश विशाल मिश्रा की बेंच द्वारा 17 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी कर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ संबंधित को दिए जाने के निर्देश दिए गए। शर्मा द्वारा उक्त न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड से एरियर सहित राशि भुगतान की मांग की गई है।