अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु नामांकन के एक दिन पूर्व खोलें खाता

भिण्ड, 17 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन में चुनाव लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों से कहा है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु नामांकन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व खाता खोलना सुनिश्चित करें। राज्य में कहीं भी खाता सहकारी बैंको या डाकघर सहित किन्हीं बैंकों में खोला जा सकता है। विधान सभा निर्वाचन की नामांकन प्रकिया 21 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने अग्रिणी जिला प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस भिण्ड एवं महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक मुख्य शाखा भिण्ड को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि अभ्यर्थियों को बैंक खाता खालेने में त्वरित सेवा आसान बनाने के लिए निर्वाचन प्रयोजन हेतु समर्पित काउण्टर खोलने के साथ-साथ जिले में सभी बैंकों व डाक घरों को समुचित अनुदेश जारी करना सुनिश्चित करें।