चुनाव प्रचार संबंधी विभिन्न आदेश जारी

भिण्ड, 10 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के पालन में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा दण्ड प्रक्रिया राहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए हैं।
जिला भिण्ड अंतर्गत आमसभा, रैली, जुलूस के पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनर्वाय होगा, इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार दी जाएगी। विधानसभा आम चुनाव 2023 की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।