बुढवा मंगल को श्रृद्धालुओं की सुविधा हेतु आज दो बजे से भारी वाहन प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश

भिण्ड, 23 सितम्बर। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने बुढवा मंगलवार को दंदरौआ में दर्शन को आने वाले श्रृद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए भिण्ड में आने वाले भारी वाहनों को रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर के आदेशानुसार 24 सितंबर को दोपहर दो बजे से 27 सितंबर को दोपहर दो बजे तक जिला अंतर्गत भिण्ड, मेहगांव, मालनपुर, गोरमी-मौ-सेवढा, भिण्ड, अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ आदि प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बडे वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सडक के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/ बडे वाहनों की अनावश्यक पार्किंग नहीं करेगा। उन्होंने आदेश में कहा कि जिला भिण्ड अंतर्गत उक्त सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बडे वाहन की आवाजाही नहीं करेगा और न ही उक्त प्रमुख मार्गों में भारी/ बडे वाहनों को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। यह आदेश 24 सितंबर को दोपहर दो बजे से 27 सितंबर को दोपहर दो बजे तक प्रभावशील होगा।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी रूप से पालन करवाएंगे। 25 एवं 26 सितंबर को बडा मंगल (बुढवा मंगल) के अवसर पर दंदरौआधाम पर लगभग पांच लाख संख्या में श्रृद्धालुओं की दर्शन हेतु भीड एकत्रित होगी। इसलिए जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए 24 से 27 सितंबर को जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।