भिण्ड, 20 सितम्बर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के प्रस्ताव पर चार आदतन अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश दिए है, चार माह तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थिति दर्ज कराना होंगी।
जिनमें महेश पुत्र बलवीर सिंह भदौरिया उम्र 52 साल निवासी ईगुरी थाना पावई, बृजमाहेन उर्फ छुन्ना पुत्र दयाराम उम्र 30 साल निवासी जगन्नाथपुरा थाना गोहद, रिशू उर्फ अभयप्रताप पुत्र दीपक सिंह राजावत उम्र 24 साल निवासी अंतर्गत थाना रौन, वीरभान सिंह पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी आदर्श पावई, थाना पावई पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध हैं। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)क, ख, ग के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। जिसमें आरोपी महेश पुत्र बलवीर सिंह भदौरिया उम्र 52 साल निवासी ईगुरी थाना पावई जिला भिण्ड, बृजमाहेन उर्फ छुन्ना पुत्र दयाराम उम्र 30 साल निवासी जगन्नाथपुरा थाना गोहद, रिशू उर्फ अभयप्रताप पुत्र दीपक सिंह राजावत उम्र 24 साल निवासी रौन थाना रौन जिला भिण्ड, वीरभान सिंह पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी आदर्श पावई की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदेशित किया है कि वे आदेश पारित दिनांक से चार माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगा।