दो आदतन अपराधी को जिला बदर करने के आदेश जारी

भिण्ड, 20 सितम्बर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के प्रस्ताव पर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदतन अपराधी दीपू सिंह कुशवाह को चार माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदतन अपराधी दीपूसिंह पुत्र रामबाबू कुशवाह उम्र 23 साल निवासी ग्राम रहावली उवारी थाना लहार एवं अमित पुत्र श्रीकांत हिन्नारिया उम्र 26 साल निवासी वार्ड क्र.14 डेनिडा कस्बा एवं थाना लहार पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, सहपठित धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। आदतन अपराधी की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश से जिला दण्डाधिकारी ने आदतन अपराधी को आदेशित किया है कि वे जिला भिण्ड एवं उसके निकटम जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से चार माह की अवधि के लिए बाहर जाने के निर्देश दिए और बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने कहा कि वर्णित जिलो की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवासी स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से इस न्यायालय एवं संबंधित थाना को आवश्यक रूप से देगा।